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Earned Leave यानी अर्जित छुट्टी से संबंधित कुछ प्रमुख बातें

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अर्जित छुट्टी यानी Earned Leave
 

पाठकों नमस्कार एक बार फिर से हम उपस्थित हैं एक नए कंटेंट के साथ इसमें हम सरकारी कर्मचारियों के लिए अर्जित छुट्टी एवं उसके नियम और शर्तों के बारे में उल्लेख करने वाले हैं तो इसे पूरा पढ़िए और अपने विचार हम तक जरूर भेजिए






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प्रत्येक व्यक्ति जो काम करके अपना जीविकोपार्जन करता है यानि किसी संसथान ,फैक्ट्री या  कार्यालय में कुछ घंटे का श्रम करता है और बदले में मेहनताना पता है वे सब कर्मचारी या श्रमिक कहलाते  हैं फिर वो चाहे इंजीनियर हो या एक सामान्य मजदूर. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न श्रम कानूनों के आधार पर किये गए कार्य के बदले में छुटियाँ प्रदान की जाती हैं उन्ही छुटियों में से एक छुट्टी है अर्जित छुट्टी

यहाँ हम बिंदुवार उल्लेख कर रहे हैं अर्जित छुट्टी के प्रमुख तथ्यों  का :-

Point 01

  • सामान्य रूप से अर्जित छुट्टी प्रत्येक वर्ष  प्रत्येक कर्मचारी के लीव अकाउंट में समान रूप से 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15 दिन की छुट्टी अग्रिम रूप से जोड़ दिया जाता है | इसमें एक शर्त है कि असाधारण छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारी के द्वारा प्राप्त की गई कुल असाधारण छुट्टी की संख्या  का दसवां भाग इस 15 दिन में से घटा दिया जाता है इसके साथ ही पिछले छमाही में पड़ने वाले अकार्य दिवस(Dies non days) पर भी ऐसा ही किया जाता है

Point 02

  • जितने दिन के लिए छुट्टी LTC , नकदीकरण(Encashment)   के लिए स्वीकृत की जाती है, उतने दिन की संख्या के अतिरिक्त 300 दिन तक अर्जित छुट्टी का संचयन किया जा सकता है,  जमा की जा सकती है.

Point 03

  • जिस   हाफ ईयर में सरकारी कर्मचारी किसी भी कारणवश पदमुक्त होते हैं, उसमें उन्हें ,उनके द्वारा, हर कैलेंडर महीने की गई सेवा के आधार पर ढाई छुट्टियों का लाभ दिया जाता है, जब तक कि उन्होंने काम किया है… 

Point 04

  • अगर कोई कर्मचारी किसी कैलेंडर ईयर के बीच में किसी भी कारणवश पदमुक्त होता है या पदमुक्त किया जाता है, तो उस वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त किए गए असाधारण अवकाश के बदले में, EOL(Extra Ordinary Leave) के बदले में ,उसके द्वारा अर्जित की गई छुट्टियों में से 1/10 गुना असाधारण दिनों की संख्या को घटा दिया जाता है .

Point 05

  • अर्जित छुट्टियों की गणना करते समय हर निकटतम दिन को पूर्ण अंक (पूर्णांक) में बदल दिया  जाता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के पास साढ़े सात छुट्टियां बनती हैं या उसे साढ़े सात  छुट्टियां मिलती हैं तो उसे बदल कर 8 कर दिया जाता है .

Point 06

  • सेवानिवृत्त पूर्व अवकाश के तौर पर एक समय में 300 दिन तक की अर्जित छुट्टी ली जा सकती है .

Point 07

  • स्थानांतरण के समय भी  कार्यभार ग्रहण करने के लिए कुछ समय दिया जाता है, जिसे यदि यूज नहीं किया जाता है तो शेष दिनों की संख्या को अर्जित छुट्टियों में जोड़ दिया जाता है लेकिन, साथ कुछ शर्तों के साथ …

Point 08

  • जिस वर्ष सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होती है उस वर्ष उसे हर महीने किए गए काम के बदले ढाई अर्जित  छुट्टियों का लाभ दिया जाता है 

यह थी बिंदुवार संक्षिप्त जानकारी अर्जित छुट्टी के बारे में आशा है आपको पसंद आयी होगी . अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है या कुछ खास जानकारी है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए
धन्यवाद

                                      जय हिंद !

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Thankyou

 ***

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